बिलासपुर। CGP News: जांजगीर-चांपा जिले की जैजेपुर तहसील में अधिवक्ता संघ में कम्प्यूटर को लेकर पदाधिकारियों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते एक वकील का नाम सदस्यता सूची से हटा दिया गया। लिहाजा पीड़ित वकील नोटरी पद के लिए आवेदन पत्र जमा नहीं कर सके। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल, तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जांजगीर-चांपा जिले की जैजेपुर तहसील में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद हो गया था। दरअसल संघ में कम्प्यूटर को लेकर विवाद हुआ था। इसके चलते मामले में वकील उत्तम सिंह चंद्रा का नाम सदस्यता सूची से हटा दिया गया था। इस बीच राज्य शासन ने प्रदेशभर में नोटरी पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए थे।
इस पर वकील उत्तम चंद्रा ने भी जांजगीर जिला कोर्ट में नोटरी के लिए आवेदन पत्र जमा किया। लेकिन सदस्यता सूची से नाम हटने की वजह से नोटरी के लिए आवेदन पत्र जमा करने में दिक्कत हो रही है। इस पर उन्होंने अपने वकील आरके केशरवानी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है