CGP NEWS – बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अरपा विकास के लिए गोड़ापारा में की जा रही तोड़फोड़ पर आगामी आदेश तक के लिये रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन्हें जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पहले मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम बिलासपुर द्वारा अरपा नदी के विकास हेतु नदी तट में बसे लोगो को हटाने का कार्य प्रारम्भ किया है। इस कड़ी में तिलकनगर से कब्जा हटाने के बाद गोड़ापारा कार्रवाई की जानी थी। इसके खिलाफ प्रभावितों ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता सिदार्थ पांडेय के माध्यम से याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि निगम ने कब्जा हटाने 6 जून को नोटिस जारी किया। किन्तु इसकी तामिली 11 एवं 12 जून को कर बिना समय दिए मकान खाली करने को कह रहा है। इसके अलावा प्रभावितों को अटल आवास इमली भाठा में शिफ्ट करने की बात कही जा रही। यहाँ बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नही है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त यहाँ आगामी आदेश तक तोड़फोड़ में रोक लगाई है। कोर्ट ने इमली भाठा में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।